उत्तराखंड विधानसभा (Uttarakhand Assembly) ने बुधवार को सामान नागरिक सहिता विधयेक उत्तरखंड 2024 को पारित किया गया है। इस विधयेक के लिए विधानसभा में काफी लम्बे समय के लिए पुरे 2 दिन तक लम्बी बहस चली थी जहाँ सभी मौजूद विधयाको ने इस मामले में अपनी बात रखी थी और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है।
इसी में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नए नियम बनाए गए है और आप अगर किसी और राज्य के हो और उत्तराखंड जाने के बारे में सोच रहे हो तो आपको कुछ नियामो को जानना जरुरी है और उन्हें ध्यान में रखने की भी अव्यशाक्ता है जहाँ ये काफी अहम है। ये नियम कौनसे है आइए जानते है :
रजिस्ट्रार के सामने विवरण देना जरुरी :
इस विधेयक के मुताबिक आप आपको अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना है चाहे आप उत्तराखंड के निवासी हो या नही हो लेकिन अगर आप लिव इन में उत्तराखंड एम् रह रहे हो तो आपको रजिस्ट्रार के सामने धारा 381 के तहत रिलेशनशिप का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
वही आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अगर कोई उत्तराखंड का निवाशी किसी और राज्य में भी लिव इन रिलेशनशिप में रहता है भी उसे रजिस्ट्रार के सामने रिलेशनशिप का विवरण देना होगा बरना क़ानूनी कदम उठाए जा सकते है।
कौनसे केस का रखना होगा ध्यान :
सरकार ने ये हक़ सभी को दिया है जहाँ रजिस्टर करके लिव इन में रह सकते है हालाँकि आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति विवाहित होगा या नाबालिग होगा लाइव इन रिलेशन पंजीकृत नही किया जाएगा। वही अगर लाइव में रहने पर कोई बच्चा होता है तो उस बच्चे को भी वैध्य बच्चा माना जाएगा। सरकार ने इस नियाम को पारित कर दिया है और अब ये लागू भी हो गया है जोकि सभी के द्वारा माना भी जाएगा।