RBI Update: भारतीए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ( RBI ) समय समय पर अपनी नई – नई गाइडलाइंस (Guidelines) ग्राहकों (customers) के लिए जारी करती रहती है , बैंकिंग क्षेत्र (Banking sector) से जुड़े सभी ग्राहकों को Reserve Bank of India द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करना पड़ता है, यदि आपकी उम्र 18 वर्ष हैं या उससे अधिक है और आपका खाता किसी निजी बैंक में या गवर्मेंट बैंक में हैं तो यह स्कीम (scheme) आपके लिए भी काफी फायदेमंद हो सकती है , आपकी जानकारी के लिए अवगत करा दे की सेविंग अकाउंट (Savings account) में पैसा जमा करने के लिए सभी बैंकों की एक सीमा निर्धारित होती है। बैंको द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देश के अनुसार ही हम अपने सेविंग अकाउंट में नगद मूल राशी जमा कर सकते है ।
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के नियम हिसाब से अगर आपका किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट हैं तो आप अपने खाते में एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रूपए नगद जमा कर सकते है यह गाइडलाइंस सेविंग अकाउंट वालो के लिए हैं और यदि आप अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से अधिक मूल राशी जमा करते है तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको बैंक के आयकर विभाग को देनी पड़ेगी , बैंक उपभोक्ता पहले अपने सेविंग अकाउंट में 500000 या उससे अधिकतम राशी एकसाथ जमा कर सकते थे , लेकिन अब इसे बढ़ाकर दाई लाख रुपए तक कर दिया गया है। यही नहीं इसे जमा करने हेतु आपको अपना पैन नंबर देना अनिवार्य है।
जानें 10 लाख से अधिक राशि जमा करने पर कितना देना होगा टैक्स
बैंकिंग सेक्टर के ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट में एक वित्तीय वर्ष 10 लाख से अधिक राशि जमा करते हैं तो इस मामले में आयकर विभाग 60% टैक्स भी वसूल सकता है । यदि आप एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या उससे अधिक की राशी जमा करते हैं तो आपकी आयकर विभाग रिटर्न विभग जमा राशी पर 60 % टैक्स , 25 % सरचार्ज के साथ 4 % सेस लगा देगा ।
जानें RBI की नई गाइडलाइंस (Guidelines)
भारतीए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ( RBI) की जारी गाइडलाइंस के तहत बैंकिंग सेक्टर के ग्राहकों को अपने सेविंग अकाउंट में नगद राशी जमा करने की अधिकतम सीमा , एटीएम कार्ड, शुल्क , डेबिट कार्ड , चेक शुल्क आदि चीजों की जानकारी दी हैं । जिसने भारतीए रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया को जागरूक करते हुए कहा है अगर कोई व्यक्ति आपको बताए गए दिशा निर्देश का पालन नही करता है तो आयकर रिटर्न विभाग उसपे अपने नियमों के अनुसार जुर्माना लगा सकता है ।