सही माइलेज नही मिलने पर बन्दे ने ठोक दिया केस! अब मारुती को देना पड़ेगा इतना हर्जाना

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सारी कंपनी प्रचार में काफी पैसे खर्च करती है और ग्राहक को आकर्षित करने के ली नए नए ऑफर या तरीके लाते ही रहती है जिस कारण ग्राहकों को पता भी चलता है। हर कंपनी कुछ न कुछ नए ऑफर लाते ही रहती है लेकिन आपको कभी कभी कुछ न कुछ परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। आपको जानकार हैरानी होगी कि कभी कभी आपको अपने दाबे के कारण न ही सिर्फ ग्राहक से माफ़ी मंगनी पड़ती है बल्कि इसके अलावा आपको उन्हें पैसे भी देने पड़ते है जोकि कोर्ट के द्वारा माफ़ीनामा के तौर पर होता है। भारत (India) की बड़ी ऑटोमोबाइल (Automobile) कंपनी मारुती (Maruti Suzuki) के साथ भी ऐसा ही हुआ है।

आखिरकार है क्या मामला?

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि अभी मारुती को अपने एक 20 साल पुराने कस्टमर को 1 लाख का जुर्माना देने को कहा गया है। ग्राहक ने ये दावा किया था कि मारुती ने अपने प्रचार में गालात दावा किया है और इसी कारण उन्होंने शिकायत दर्ज करी थी।

एनडीटीवी के मुताबिक शिकायत करने वाले का नाम राजीव शर्मा है जहाँ उन्होंने साल 2004 में गाड़ी खरीदी थी। उन्होंने गाडी का प्रचार देख कर इसको खरीदा था जहाँ एड में दावा किया गया था कि गाड़ी 16-18 किलोमीटर प्रति घंटे का माइलेजदेगी लेकिन ऐसा हुआ नही जहाँ ये गाडी मात्र 10-12 का ही माइलेज दे रही थी।

इसको लेकर राजीव ने केस किया और उन्होंने गाडी का रिफंड और उसके साथ उसका ब्याज भी माँगा था जहाँ उनके इस माँग को मंजूरी नही दी गयी। हालाँकि कोर्ट ने उन्हें 1 लाख का मुआज्बा देने के लिए कहा था और इसके बारे में कंपनी को भी हामी भरनी पड़ी थी।

कोर्ट में इस फैसले के बाद मारुती ने इस केस को आगे लेकर गया जहाँ उन्हें कही पर भी सफलता नही मिली और उन्हें इस फैसले को मानना ही पडा और कोर्ट ने भी कहाँ गलत एड दिखा कर लोगो को आकर्षित करना ग्राहक के साथ धोखा है जो नहीं करना चाहिए।