Sarkari Naukri Children Rule: राजस्थान सरकार (Government Of Rajasthan) ने एक नई नियम जारी किया है। दरअसल इस नियम के अनुसार जिन भी लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं. वह सरकारी नौकरी (Government Job) के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे. दरअसल ये नियम पहले से ही लागू था. लेकिन वह सिर्फ पंचायत चुनाव (Panchayat Elections) के लिए था हालांकि अब इस नियम को सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू कर दिया गया है। इस नियम पर अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court Of India) ने भी अपनी मोहर लगा दी है। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में ये नियम 21 साल पहले ही लागू कर दिया गया था लेकिन अब ये नियम सरकारी नौकरी वालों के लिए भी लागू कर दिया गया है, जिससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए एक बड़ा झटका लगा है।
दरअसल मीडिया रिपोर्ट के माने तो इस फैसले को जस्टिस दीपंकर दत्ता, जस्टिस कवि विश्वनाथ और जस्टिस सूर्यकांत की बेचने किया है। हालांकि इस नियम के विरोध में पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने एक याचिका दायर की थी, जिससे तीन जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। बता दें कि रामलाल जाट साल 2017 में रिटायर हुए थे फिर उन्होंने 25 में 2018 में राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया हालांकि पूर्व सैनिक रामलाल जाट का यह आवेदन राजस्थान पुलिस ने खारिज कर दिया.
जानें राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) के बारे में
आपको बता दें कि राजस्थान विभिन्न सेवा (संशोधन) नियम (Rajasthan Various Service (Amendment) Rules) साल 2001 में लाया गया था हालांकि इसको 1 जून 2002 में लागू कर दिया गया इस नियम के अनुसार जिन भी लोगों के दो से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरी तथा पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
याचिका क्यों हुई खारिज
आपको बता दें कि पूर्व सैनिक रामलाल जाट के दो से अधिक बच्चे हैं इसलिए वह सरकारी नौकरी के आवेदन से खारिज कर दिए गए हालांकि पूर्व सैनिक रामलाल जाट ने राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार के फैसले को चुनौती दी लेकिन अक्टूबर 2022 में राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए यह साफ कर दिया कि वह सरकार के इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।