भारतीय रेलवे ने यात्रीयों के लिए बनाए 5 नए नियम, अब आराम से पूरी होगी पूरी यात्रा

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Indian Railways Night Rules: भारतीय रेलवे (Indian Railway) को देश की लाइफ लाईन कहा जाता है. दरअसल देश के लोग एक स्थान से दुसरे स्थान तक जानें के लिए भारतीय रेल का उपयोग करते है. भारतीय रेल कही घुमने जानें के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन में से एक है. आपको बता दें की देश में कुल रेलवे स्टेशनों (Railway Station) की सख्या 7,000 से अधिक है, जिसके बाद से भारत (India) दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क (Rail Network) में से एक है. दरअसल भारतीय रेल से रोजाना लगभग 23 मिलियन (Million) से अधिक लोग सफर करते है. बता दें कि देश में रेलवे सबसे बड़ा संगठन है, जिस कारण भारतीय रेलवे ने कई तरह के नए नियम (Rule) बना रखे है. जिसका पालन करना यात्रीयों को जरुरी होता है.

आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने अपने कई नियमों में बदलाव किया है. अगर आप भी ट्रेन (Train) से सफर करते है तो इसकी जानकारी आपको होनी काफी जरुरी है. दरअसल भारतीय रेलवे ने कुल  नियम में बदलाव किया है. अगर आप नहीं जानते है तो हम आपको इसके नियम के बारें में बताने जा रहे है.

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जानें रेलवे के पांच नए नियम के बारें में

ट्रेन में रात के दौरान ये काम नहीं कर सकते (Rules for Train night)

दरअसल भारतीय रेलवे ने ये स्पष्ट कर दिया है की अब रात के समय 10 बजे के बाद कोई भी यात्री अपने फोन पर तेज अवाज में बात वा उच्च डेसिबल पर संगीत नहीं सुन सकता है इतना ही नही रात के समय ट्रेन में केवल येलो कलरल की नाईट लाईट ही जलेगी.

TTE टिकट चेक नहीं कर सकता

आपको बता दें कि रात के 10 बजे के बात TTE यात्रियों का टिकट चेक नही कर सकता है. इसके साथ ही भारतीय रेलवे ने ये साफ कर दिया है की अब रात के समय कैटरिंग स्टाफ भी किसी प्रकार का कोई समान नही बेच सकते है.

जानें ट्रेन में कितना सामान ला सकते हैं?

आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के इस नए नियम में यात्रीयों को समान ले जानें की अनुमती है. पर रेलवे ने ये भी साफ कर दिया है की अब यात्री को अपने समान वजन की अनुमेय सीमा से अधिक नही होना चाहीए. दरअसल भारतीय रेलवे ने फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी के लिए 40 किलो, तो वही थर्ड एसी और चेयर कार के लिए 35 किलो और स्लीपर क्लास के लिए 15 किलो वजन को निरधारित किया है.

ट्रेन में ये सामान नहीं ले जा सकते है.

आपको बता दें कि ट्रेन के यात्रा के दौरान आप स्टॉव, गैस सिलेंडर, और ज्वलनशील रसायन, पटाखे, एसिड, बदबूदार के अलावा वस्तुएं, चमड़ा, तेल, ग्रीस, घी, जैसी वस्तुओं को आप ट्रेन में नही ले जा सकते है. अगर आप इन वस्तुओं के साथ पकड़ाते है तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत आपके उपर करवाई कि जाएगी.

जानें प्लेटफॉर्म टिकट पर कर सकते हैं यात्रा

अगर आप रेलवे की यात्रा करना चाहते है पर आपके पास रिजर्वेशन टिकट नहीं है. तब भी आप अब यात्रा कर सकते है दरअसल आप प्लेट फार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सकते है और आप टिकट चेकर के पास जाकर आसानी से अपनी टिकट कटवा सकते है.