Mukesh Ambani: मुकेश अंबानी की कंपनी पर लगा लाखों का जुर्माना, अब सैट ने दिया जवाब

Follow Us

Reliance Company: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) भारत देश के सबसे आमीर व्यक्ति हैं यह मुंबई (Mumbai) में अपने परिवार (Family) के साथ रहते हैं. दरअसल अंबानी के उपर आज से 6 साल पहले SEBI (Securities and Exchange Board of India) ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (जेएफएसएल) पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. दरअसल यें जुर्माना सौदों में कथित तौर पर हेराफेरी के मामले में लगाया गया था.

वही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) (Reliance Industries Limited) ने कुछ महीने पहले ही रिलायंस स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड (RSIL) ( Reliance Strategic Investments Limited) को विभाजित कर इसका नाम बदल दिया हैं. और अब इसका नया नाम जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (JFSL) (Jio Financial Services Ltd) कर दिया गया हैं.

mukesh

जानें क्या था मामला?

आपको बता दें की यह मामला साल 2017 का हैं, जिसमें आरएसआईएल और मॉर्गन स्टेनली फ्रांस एसए के बीच निफ्टी विकल्पों में हुए कुछ सौदों की गड़बड़ी का है. हालांकी भारतीय प्रतिभूति एंव विनिमय बार्ड (सेबी) ने साल 2023 में एक आदेश जारी कर कंपनी के उपर पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) के नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया था. इसी मामले में कंपनी के उपर 7 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था. तो वही अब सेबी के आदेश पर सुनवाई करते हुए, अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और पीठासीन अधिकारी मीरा स्वरूप ने सेबी के आदेस को यह कहते हुए रद्द कर दिया की सबुतो पर ठिक से विचार नही किया गया हैं.

mukesh (1)

यहां देखें आदेश में क्या कहा?

आपको बता दें की न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल और पीठासीन अधिकारी मीरा स्वरूप ने अपने आदेश में कहा की “एक सामान्य एकतरफा कारोबार को सर्कुलर या रिवर्सल व्यापार न होने पर भी हेराफेरी मानना और इसके पक्ष में कोई साक्ष्य न होने के आधार पर” हम इस आदेश को रद्द करते हैं. और रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी पर सेबी के आदेश को खारिज कर दिया हैं.