RBI ने लिया बड़ा एक्शन, इन पांच को-ऑपरेटिव बैंकों पर लगा जुर्माना, ग्राहकों को क्या होगा नुकसान

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RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पांच सहकारी बैंको (co-operative banks) पर नियम (Rule) के उल्लंघन को लेकर जुर्माना (Fine) लगाया है, चालिए जानतें है कौन से है वो पांच बैंक, द पाटन अर्बन को ऑपरेटिव बैंक (The Patan Urban Co-operative Bank), पुणे मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Pune Merchants Co-operative Bank Limited), इंदापुर को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Indapur Co-operative Bank Limited), पुणे नगर निगम सर्वेंट्स को ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड (Pune Municipal Corporation Servants Co-operative Urban Bank Limited) और जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड (Jankalyan Cooperative Bank Limited) का नाम इसमें शामिल हैं. आपको बता दें की रिजर्व बैंक (Reserve Bank)ने ये सब बैंकों पर तगड़ा जुर्माना लगाया है. तो चलिए जानतें ग्राहकों पर कैसा पड़ेगा असर.

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यहां देखें आरबीआई (RBI) कीन बैंको पर लगाया जुर्माना(FINE)

दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने पुणे बैंक और इंदापुर को ऑपरेटिव बैंक पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं. आपको बता दें की केंद्रीय ये कारवाई डिपॉजिट खाते और मिनिमम बैलेंस मेंटेन के नियम को उल्लंघन करने के कारण लगाया हैं. तो वहीं मुंबई के  जनकल्याण सहकारी बैंक लिमिटेड ने क्रेडिट सूचना के नियमों का पालन ना करने के कारण इस बैंक पर भी आरबीआई ने 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.

इसके साथ ही सतारा के द पाटन अर्बन को ऑपरेटिव बैंक कों बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत आरबीआई ने नियमों की अभेद्रत्ता करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं. हालांकी आपको बता दें की पुणे मर्चेंट्स को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर ग्राहकों के डिपॉजिट खाते की पर्याप्त जानकारी न रखने के कारण इस पर कारवाई की, और पुरे एक लाख रुपये का जुर्माना ठोका है. इसके अलावा पुणे के ही नगर निगम सर्वेंट्स को ऑपरेटिव अर्बन बैंक पर ग्राहकों के निष्क्रिय खाते की सही जानकारी आरबीआई को नही दी गई इसलिए इस बैंक पर भी 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया.

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RBI ने कही ये बात

आपको बता दे की आरबीआई ने कोऑपरेटिव बैंकों पर कड़ी कारवाई करते हुए कहा की आरबीआई किसी भी बैंक के कार्य में दखल देना नही चाहता है. दरअसल सभी बैंको पर नियमो का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया गया हैं. ग्राहकों के खाते या उनके जमा राशी पर कोई पेरभाव नही पड़ेगा.